सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में शामिल होने के लिये फार्म भरने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2018 निर्धारित की गई है। पूर्व से बीमित पत्रकार 25 सितम्बर 2018 तक आवेदन जमा करेंगे तब उनकी नई पॉलिसी एक अक्टूबर 2018 से प्रभावी हो सकेगी। अन्यथा आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2018 के बाद पॉलिसी प्रभावी होगी। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख अथवा 4 लाख रुपये का करवाया जा सकता है। दो लाख के स्वास्थ्य बीमा में दुर्घटना बीमा 5 लाख और 4 लाख के स्वास्थ्य बीमा में दुर्घटना बीमा 10 लाख है। बीमा योजना में 21 से 70 वर्ष उम्र तक के संचार प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक की उम्र तक शामिल हो सकेंगे। नई दिल्ली में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी पत्रकारों को भी योजना में पात्रता होगी। जनसम्पर्क मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्र ने बताया कि बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। साठ वर्ष तक के पत्रकार की बीमा किस्त का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष के पत्रकारों के बीमा किस्त का 85 प्रतिशत जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा दिया जायेगा। पति-पत्नी बच्चों एवं माता.पिता को भी योजना में शामिल किया जा सकेगा। बीमा पालिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारी शामिल होंगी। गैर.अधिमान्य पत्रकार भी होंगे शामिल- शासन द्वारा गैर.अधिमान्य पत्रकारों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इन पत्रकारों का 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिया जायेगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार.पत्र के 4 साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक पत्र पत्रिका इलेक्ट्रोनिक एवं वेब मीडिया के दो.दो प्रतिनिधियों को पात्रता होगी। आरएनआई में रजिस्टर्ड नियमित पत्र.पत्रिकाओं के प्रतिनिधि योजना में पात्र होंगे। पॉलिसी में बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की केशलेस व्यवस्था होगी। पुरानी बीमा पॉलिसी 30 सितम्बर को समाप्त हो जायेगी। बीमा पॉलिसी के फार्म प्रीमियम तालिका तथा अन्य जानकारी जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट mpinfo.org से डाउनलोड कर सकते हैं। श्रेणीवार निर्धारित प्रीमियम की राशि यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी के खाते में NEFT कर उसका यूटीआर नम्बर आवेदन में जरूर लिखें। फार्म सिर्फ जनसम्पर्क संचालनालय की अधिमान्यता शाखा में भेजना है। अधिमान्य और गैर.अधिमान्य पत्रकारों के लिये अलग.अलग फार्म हैं।