सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 23.07.18 को स्थान ग्राम अमहाडीह थाना बहरी के अंतर्गत मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों की चैकिंग के दौरान चालानी कार्यवाही करते हुए मोटरसायकिल क्र. एम.पी. 53 एम सी 6215 वाहन मालिक रामाश्रय नाई पिता रामाधीन नाई उम्र 37 वर्ष निवासी नौगई जिला सिंगरौली की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा शराब पीकर बिना हेलमेट, बिना बीमा, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना लायसेंस के वाहन चलाया जा रहा था, जिस पर अपराध क्र. 2018/18 पंजीबद्ध करते हुए चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहॉं न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1222/18 में शासन की ओर से पैरवी रीना सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने की। फलस्वरूप न्यायालय श्रीमान् अभिषेक कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा वाहनचालक को दोषी मानते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 में 1000/- रू अर्थदंड, धारा 129/177 में 100/- रू, धारा 3/181 में 500 रू, धारा 146/196 में 500 रू, धारा 39/192 में 2000 रू. कुल 4100 रूपये अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।