सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- दिनांक 21.05.18 को समय रात्रि 09 बजे डाकघर के पास सीधी में चालक नारायणदास सोनी पिता कृष्णकुमार सोनी उम्र 26 वर्ष निवासी बाणसागर जिला रीवा ने वाहन क्रमांक एम.पी. 17 एम एस 3308 को उतावलेपन से एवं लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित की जिसमें आहत भानुप्रसाद को टक्कर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में पीडित की शिकायत पर एफ.आई.आर. क्र. 544/18 पंजीबद्ध की गई एवं विवेचना उपरान्त भादवि की धारा 279, 337 अंतर्गत चालान न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1440/18 में शासन की ओर से कु. सीनू वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने वाहनचालक को दोषी प्रमाणित कराया, परिणाम स्वरूप जयसिंह सरौते मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 279 में 1000/- रूपये एवं 337 में 500 रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।