सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 के दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी कियें है। जारी निर्देशानुसार सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण की रोकथाम किया जाना है इसके लिये म.प्र. संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 प्रभावशील है जिसके अनुसार प्रत्येक कार्यालय प्रमुख द्वारा सम्पत्ति विरूपण के विरूध प्रभावी कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। श्री कुमार ने निर्देश दिए है कि प्रत्येक कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों के भवन, विद्युत एवं टेलीफोन खम्बे अथवा अन्य प्रकार के सार्वजनिक संपत्ति आदि पर अभी तक हुए विरूपण के संबंध में तत्काल कार्यवाही कर विरूपण को हटायें और सुनिश्चित करें कि भविष्य में विरूपण न होने पाये। इस संबंध में की गई कार्यवाही का प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 10.09.2018 को इस कार्यालय के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जिला सीधी को अनिवार्यत: प्रस्तुत करें। प्रथम प्रतिवेदन के उपरांत प्रति सप्ताह प्रत्येक सोमवार समय-सीमा बैठक में की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा नियमित रूप से की जावेगी। इस प्रकार प्रति सप्ताह सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के संबंध में सप्ताहिक रिपोर्ट प्रति सोमवार नियुक्त नोडल अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।