सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- राज्य कर उपायुक्त वाणिज्यिक कर वृत्त बैढन जिला सिंगरौली ने जानकारी दी है कि वर्ष 2016-17 के डीम्स कर निर्धारण की अंतिम तिथि 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है। वाणिज्यिक कर विभाग म.प्र. के द्वारा किये गये व्यवसायियों के कर सुगम बनाने के उद्देश्य से डीम्स कर निर्धारण की स्कीम निर्धारित की गई है। व्यवसायिक निर्धारित प्रारूप में अपने व्यवसाय का हिसाब प्रस्तुत करें तथा व्यवसायी को वाणिज्यिक कर विभाग में अपने सभी लेखा पुस्तिकों लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बिना किसी के सहयोग के व्यवसायी द्वारा भरा जा सकता है और उसमें विभाग द्वारा सहयोग किया जायेगा। कार्यालय में प्रस्तुत करने के बाद विभाग द्वारा 30 दिवस के अंदर परीक्षण कर स्वीकृत की सूचना व्यवसायी को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यवसायियों को जीएस कवर राज्य कर उपायुक्त वाणिज्यिक कर विभाग में अपील की है कि सभी व्यवसायी अपने वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण डीम्स स्कीम का लाभ उठायें।