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सीधी: सहायक शिक्षक को गैर जमानती वारंट और जेल के बाद कलेक्टर ने किया निलंबित.....

सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर सीधी दिलीप कुमार ने आदेश जारी किया है कि गोमती कोल सहायक शिक्षिका शा.आदि.कन्या आश्रम पोड़ी विकासखण्ड कुसमी को न्यायालय अभिषेक कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के प्रकरण में लगातार पेशी से अनुपस्थित रहने के कारण गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, वारंट की तामीली में पुलिस द्वारा उनको न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा जेल सीधी में दाखिल करा दिया गया है। उक्त आशय की सूचना प्राचार्य शा.उ.मा. विद्यालय पोड़ी एवं पुलिस चौकी पोड़ी के तहत कार्यवाही करते हुए सहायक शिक्षिका आदिवासी कन्या आश्रम पोड़ी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
श्रीमती कोल का निलंबन अवधि में मुख्यालय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुसमी नियत किया गया है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

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