सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- कार्यपालन यंत्री एवं नोडल अधिकारी जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेष के द्वारा जल उपभोक्ता संस्था के गठन के लिए दो वर्ष पष्चात पुनः सामान्य निर्वाचन 2018 की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रारूप-क दिनांक 13.08.2018 को एवं प्रारूप-ख दिनांक 23.08.2018 को संबंधित विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रकाषित किया जा चुका है। प्रारूप-ग जिसमें भू-धारकों की सूची दी गई है, का प्रकाषन दिनांक 29.08.2018 को तहसील स्तर पर नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा किया जा चुका है। इस प्रारूप से संबंधित दावे-आपत्तियां संबंधित क्षेत्रान्तर्गत कृषकों से दिनांक 05.09.2018 तक प्राप्त कर निराकृत किया जाना है, तदुपरांत मतदाता सूची का प्रकाषन दिनांक 12.09.2018 को प्रारूप-घ में तहसीलदार एवं प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा अंतिम रूप से किया जायेगा। उक्त निर्वाचन प्रक्रिया में ऐसे कृषक जिन्होंने जलकर की राषि जमा नहीं की गई है, बकायादारों की श्रेणी में आते है, उसकी सूची का प्रकाषन दिनांक 27.09.2018 को किया जायेगा। बकायादार कृषक निर्वाचन में उम्मीदवार बनने से अयोग्य घोषित हो सकते हैं एवं अन्य कृषकों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही निर्वाचन अधिकारी स्तर से की जावेगी। शासन से प्राप्त निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सामान्य निर्वाचन दिनांक 29.10.2018 को सम्पन्न करना घोषित है। निर्वाचन कार्यक्रम की सूची प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध है। जल संसाधन विभाग सिंचाई योजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र के सभी कृषकों से अनुरोध किया गया है कि वे जलकर बकाया राषि अविलंब तहसील कार्यालय में नियुक्त जल संसाधन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के पास जमा कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें ताकि प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से प्रभावित न हों।