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सीधी: नाबालिग के साथ ज्‍यादती के मामले में आरोपियों को जमानत निरस्‍त कर भेजा गया जेल......

सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- अभियुक्‍त डब्‍ल्‍यू उर्फ सत्‍याविजय सिंह पिता शिवचरण सिंह चौहान उम्र 30 वर्ष एवं राजेन्‍द्र सिंह चौहान पिता शिवशंकर सिंह चौहान उम्र 43 वर्ष दोनो निवासी ग्राम पहाडी थाना अमिलिया अन्‍तर्गत नाबालिग लडकी को उसके घर के पीछे से पकडकर अपने साथ अपने बगीचे में ले गया एवं गाल में चाटें मारें और जोर जबरदस्‍ती कर गलत काम किया। जिसके संबंध में फरियादी के पिता द्वारा थाना अमिलिया में एफ.आई.आर.क्र. 135/18 दर्ज कराई गई। जिसके संबंध में पुलिस थाना अमिलिया द्वारा भादवि की धारा 376,323,363,506/34 एवं पाक्‍सो अधिनियम की धारा 3/4 अन्‍तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया। अभियुक्‍तों द्वारा योगराज उपाध्‍याय, तृतीय अपर सत्र न्‍यायाधीश सीधी के न्‍यायालय में जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया। शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए भारती शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने अपने प्रभावी तर्क रखे, जिसे न्‍यायालय ने स्‍वीकार करते हुए जमानत आवेदन निरस्‍त कर दोनो अभियुक्‍तगणों को जेल भेजने का आदेश दिया।

2: नाबालिग के साथ छेडछाड के मामले में आरोपियों की जमानत निरस्‍त कर भेजा गया जेल :
अभियुक्‍त पुनीत पाण्‍डेय पिता उदयभान पाण्‍डेय उम्र 31 वर्ष एवं कंचन पाण्‍डेय पति पुनीत पाण्‍डेय उम्र 20 वर्ष दोनो निवासी बलिया कॉलोनी थाना कोतवाली साधी अन्‍तर्गत नाबालिग लडकी जो कि अभियुक्‍त के घर में किराये से रह रही थी, को पकडकर अपने कमरे में ले गया और लडकी के ऊपर बै‍ठकर कपडे उतारने लगा। लडकी द्वारा हल्‍ला-गुहार करने पर आरोपी भाग गया। जिसके संबंध में लडकी के पिता द्वारा थाना कोतवाली में एफ.आई.आर.क्र. 638/18 दर्ज कराई गई। जिसके संबंध में पुलिस थाना कोतवाली द्वारा भादवि की धारा 354 एवं पाक्‍सो अधिनियम की धारा 7/8 अन्‍तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया। अभियुक्‍तों द्वारा योगराज उपाध्‍याय, तृतीय अपर सत्र न्‍यायाधीश सीधी के न्‍यायालय में जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया। शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए भारती शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने अपने प्रभावी तर्क रखे, जिसे न्‍यायालय ने स्‍वीकार करते हुए जमानत आवेदन निरस्‍त कर दोनो अभियुक्‍तगणों को जेल भेजने का आदेश दिया।

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