सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- बीते 22 अगस्त को लगभग 06:10 बजे चुवाही थाना मझौली के अंतर्गत आम लोकमार्ग पर आरोपी वाहन मालिक नागेन्द्र कुमार द्विवेदी पिता अशोक कुमार द्विवेदी उम्र 30 वर्ष निवासी हनुमना रीवा, ने अपने अधिपत के वाहन ट्रक हाइवा क्रमाक MP17HH4018 को परिमिट की शर्तो के विपरीत 18 टन से अधिक भार सहित वाहन चालक रविशंकर कोल पिता बसंतलाल कोल उम्र 25 वर्ष निवासी भैसोड से चलवाया। मौके पर वाहन से संबंधित रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, वाहन का बीमा, फिटनेश कागजात, वाहन का नम्बर प्लेट आदि उपलब्ध नही कराया गया। जिसके विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध क्र. 239/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1369/18 में शासन की ओर से पैरवी प्रशान्त कुमार पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्वरूप न्यायालय जयसिंह सरौते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने आरोपी नागेन्द्र कुमार द्विवेदी एवं रविशंकर कोल को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 113/194(3), 130/177(3),77/177,146/196,3/180 में दोषी पाते हुए क्रमश: 22200/- रूपये एवं 22000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।