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सीधी: अवैध शराब बेचने के मामले में आरोपियों को हुई सजा

सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- 9 नवम्बर 2017 को रात 09:00 बजे ग्राम पैगामा थाना बहरी के अन्‍तर्गत आरोपी अम्बिकेस उम्र 26 वर्ष निवासी मटिहनी थाना बहरी ने अपने ढाबे में एक खाकी कलर की कॉर्टून में अपने अधिपति में चार बाटल बियर हण्‍टर कम्‍पनी, चार बाटल 5000 हावर्ड, 11 पाव सुपर मास्‍टर विस्‍की, अंग्रेजी शराब अवैध रूप से रखा पाया गया, जिसके विरूद्ध थाना बहरी में आबकारी एक्‍ट के तहत अपराध क्र. 290/17 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 435/17 में शासन की ओर से पैरवी रामराज सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्‍वरूप न्‍यायालय रेनू यादव, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ने धारा 34(1) आबकारी एक्‍ट के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 2500/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

इसी प्रकार आबकारी एक्‍ट के एक अन्‍य प्रकरण क्र. 1350/17 में आरोपी मणिराज सिंह गोड उम्र 24 वर्ष निवासी पैगामा थाना बहरी, के अधिपत्‍य में देशी शराब 05 लीटर हाथ भट्ठी महुआ देशी मदिरा प्राप्‍त होने पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अभियोग पत्र न्‍यायालय से समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिसके संबंध मेंन्‍यायालय द्वारा आरोपी को आबकारी एक्‍ट के तहत 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रामराज सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई।

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