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सीधी: प्रदेशभर सहित जिले में आज बंद रहे प्राइवेट स्कूल, संचालकों ने 18 प्रमुख मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर को शौंपा ज्ञापन

सीधी (ईन्यूज़ एमपी)-प्रदेश भर के निजी स्कूलों सहित जिले के सभी निजी स्कूल आज बंद रहे। आपको बता दें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार द्वारा फीस अधिनियम लागू करने के फैसले का विरोध करते हुए एक दिन सभी निजी स्कूल बंद रखने का फैसला किया था जिसका असर आज साफ़ दिखा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा सरकार को चेतावनी भी दी है,अगर इस नियम को वापस नहीं लिया जाता है तो प्रदेश भर में 5 सितंबर से एसोसिएशन उग्र आंदोलन करेगा।

अगर बात की जाये मांगों की तो निजी स्कूलों में हर साल 10 फीसदी फीस बढ़ाना तय कर देने पर निजी स्कूल संचालकों में गुस्सा है। निजी स्कूल संचालकों ने मप्र निजी विद्यालय फीस अधिनियम' की शर्तों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि इतनी कम वृद्धि से काम नहीं चलेगा। लिहाजा इस प्रावधान को खत्म किया जाना चाहिए। संचालकों का कहना है कि फीस के लिए जिला और राज्य स्तर पर गठित कमेटियों में अभिभावकों को भी शामिल नहीं किया गया है।

सीधी जिले मे इस संवंध में आज सिद्धभूमि के संस्थापक आर बी सिंह, शेमफोर्ड के सतीश सिंह, ज्योत्सना सहित जिले के दर्जनों स्कूल संचालकों ने 18 मांगों के सम्बन्ध में डिप्टी कलेक्टर सुधीर कुमार वेग को ज्ञापन शौन्पा है जिसकी प्रमुख मांगें निम्नानुसार हैं-

1.सत्र 2016 की RTE की राशि पुरानी प्रणाली से प्रदेश के समस्त प्राइवेट विद्यालयों को 10 सितम्बर तक दी जाये|

2. सत्र 2017 की RTE की राशि पुरानी प्रणाली से प्रदेश के समस्त प्राइवेट विद्यालयों को आगामी 30 सितम्बर तक दी जाये|

3.सत्र 2018 से बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की जाये|

4.RTE की राशि उसी सत्र के अंत में अनिवार्य रूप से दी जाये|

5. फीस जमा करने के बाद ही टीसी देने का प्रावधान बनाया जाये|

6. प्राइमरी, हाई व हायरसेकण्ड्री की स्थाई मान्यता प्रदान की जाये|

7. हाई व हायरसेकण्ड्री की मान्यताओं में रजिस्टर्ड किरायानामा को समाप्त कर 1 हजार रुपये किरायानामा की नोटरी को पात्र किया जाये|

8.प्राइमरी से हायरसेकण्ड्री तक के स्कूलों को सभी टैक्स से मुक्त रखा जाये एवं साधारण विजली के दर से भुगतान हो व जमीन व भवन को टैक्स मुक्त रखा जाये|

9. हाई व हायरसेकण्ड्री की मान्यताओं के लिए एक एकड़ जमीन की अनिवार्यता को समाप्त किया जाये|

10.मान्यता व सम्वंधता शुल्क एक किया जाये और एक ही बार में जमा हो|

11.फीस अधिनियम में पूर्ण ऑनलाइन विचार मांगे जाये|

12. फीस अधिनियम को पारित करने से पूर्व प्राइवेट स्कूल संघ मध्यप्रदेश के 5 सदस्यों को शामिल किया जाये|

13.कक्षा 5 और 8 को बोर्ड किया जाये|

14. शासन स्वयं RTE प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रणाली से छात्रों को चुनकर विद्यालय में प्रवेश के लिए भेजे|

15.समस्त हाई व हायरसेकण्ड्री स्कूल जिन्हें मान्यता देने के बाद मान्यता समाप्त की गयी हो उनकी मान्यता पुनः बहाल की जाये|

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