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सीधी: जिला पंचायत में मानवीय संवेदना ताक पर ....

सीधी ( ईन्यूज एमपी)नि:शक्त जन समान अवसर तथा आधिकारों का संरक्षण अधिनियम1995 के प्रावधानों जिला पंचायत सीधी में खुलेआम उलंघन किया जा रहा है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत नि:शक्त जनों को आवागमन एवं कार्य सम्पादन में कोई कठिनाई न हो इसके लिए सभी शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/संस्थानों में शासन द्वारा रैम्प की व्यवस्था का प्रावधान है।

किन्तु सीधी जिले में सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण विभाग कार्यालय जिला पंचायत के द्वितीय तल में स्थापित किया गया है जवकि ऊपरी मंजिल में नि:शक्तो को जाने के लिए रैम्प नहीं है जिसके कारण दृष्टि हीन,अस्थिवाधित नि:शक्तो को सीढ़ियों से चढ़कर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यालय में जाना पड़ता है जो अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णत: उल्लंघन है जिला प्रशासन इस मानवीय संवेदना के बिषय पर ध्यान दे तथा सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कार्यालय को भू तल में स्थापित करने का निर्देश प्रदान करें ताकि मानवीय संवेदनाओं को हनन से रोंका जा सके ।

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