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तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपियों को सजा.....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-फरियादी रमेश कुशवाहा निवासी देवगढ थाना चुरहट ने थाना रामपुर नैकिन में प्रकरण दर्ज कराया कि आरोपी पुष्‍पेन्‍द्र तिवारी पिता दिनेश प्रसाद तिवारी उम्र 28 वर्ष निवासी देवगढ एवं सुशील पिता दिनेश प्रसाद तिवारी उम्र 26 वर्ष निवासी सदरा ने कमाण्‍डर जीप क्रमांक MP 17 B 3721 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित किया, जिसके संबंध में थाना रामपुर नैकिन में भादवि की धारा 279,337,338 एवं 5/180 मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के तहत अपराध क्रमांक 368/12 पंजीबद्ध की जाकर आरोपियों को माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 505/13 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रेमनाथ पाण्‍डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा करते हुए सन्‍देह से परे प्रमाणित कराया। परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय श्रीमान् कमलेश कुमार कोल, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने आरोपी पुष्‍पेन्‍द्र तिवारी को 01 वर्ष का कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्‍ड एवं आरोपी सुशील को मोटर व्‍हीकल एक्‍ट की धारा 5/180 में 500/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

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