सीधी(ईन्यूज एमपी)-दिनांक 03.06.2018 को लगभग शाम 05:40 बजे ग्राम रामपुर थाना कोतवाली सीधी के अंतर्गत आरोपी पुष्पा जायसवाल पति ललऊ जायसवाल उम्र 30 वर्ष निवासी रामपुर ने अपने अधिपत्य में अपने घर के सामने देशी शराब 30 पाव कीमत 1680 रूपये की विक्रय हेतु रखे पाये गये, जिसके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध क्र. 537/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1337/18 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशान्त कुमार पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय श्री जयसिंह सरौते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। इसीप्रकार एक अन्य प्रकरण क्र. 1336/18 में आरोपी रामकरण जायसवाल पिता सत्यदेव जायसवाल उम्र 42 वर्ष निवासी वनियाटोला (बारम्बाबा) सीधी के अधिपत्य में 20 पाव अवैध देशी मदिरा कीमत 1000 रूपये प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय द्वारा आबकारी एक्ट के तहत 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।