सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- अवैध शराब बेचने के मामले में सजा : दिनांक 29.04.2018 को समय लगभग 04:20 बजे ग्राम कोणार,थाना कोतवाली सीधी के अंतर्गत आरोपी राकेश रावत पिता बसंतलाल रावत उम्र 25 वर्ष निवासी कोणार ने अपने अधिपत्य में अपने घर के सामने देशी शराब 3.6 मि.ली. विक्रय करते पाया गया, जिसकी कीमत लगभग 1100/-रू. थी। जिसके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत 456/18 अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1335/18 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशान्त कुमार पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय श्री जयसिंह सरौते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 1000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। : जुआ एक्ट के तहत आरोपियों को हुई सजा: दिनांक 23.03.18 को समय शाम के 5:30 बजे स्थान पुराना गल्ला मण्डी थाना कोतवाली सीधी आरोपीगण लालजी सोनी, मुकेश नामदेव एवं दीपक कुमार गुप्ता को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस ने सट्टा पर्ची के अंको के प्रकाशन के आधार पर पैसों की हार जीत की दाव लगाकर जुआ खेलते पाया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में जुआ/सट्टा एक्ट के तहत अपराध 289/18 पंजीबद्ध की जाकर सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 3444/18 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी द्वारा की गई। माननीय न्यायालय श्रीमान जयसिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी ने धारा 13 जुआ एक्ट के तहत सभी आरोपियों को 100-100/- रूपये कुल 300/- रू. के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। : चोरी का माल छुपाने पर आरोपी को सजा: आरोपी रामलाल जायसवाल कस्बा रामपुर नैकिन ने बिजली के जीआई तार को बेईमानी पूर्वक जप्त कर यह जानते हुए कि सम्पति चोरी की है, छुपाने में सहयोग किया। जिसके संबंध में थाना रामपुर नैकिन में भादवि की धारा 403,414 के तहत अपराध पंजीबद्ध की जाकर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 471/13 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रेमनाथ पाण्डेय एवं विक्रम कुमार दुबे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन द्वारा करते हुए सन्देह से परे प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय श्रीमान कमलेश कुमार कोल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने आरोपी को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 403 के तहत आरोपी को 3000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।