सीधी (ईन्यूज एमपी)-शहरी क्षेत्र सीधी में यातायात पुलिस सीधी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों की चैकिंग के दौरान चालानी कार्यवाही करते हुए अपने आधीपत्य के वाहन क्र. MP53B/6201 वाहन मालिक बाबूलाल साकेत पिता परमेश्वर साकेत उम्र 40 वर्ष निवासी नोडि़या थाना कोतवाली सीधी की जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा बिना हेलमेट पहने एवं बिना बीमा के शराब पीकर वाहन चलाया जा रहा था, जिस पर अपराध क्र. 1961/18 पंजीबद्ध करते हुए चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहॉं न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1316/18 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने की। फलस्वरूप माननीय न्यायालय श्रीमान जयसिंह सरौते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा वाहनचालक को दोषी मानते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 में 2000 रू, धारा 146/196 में 1000 रू एवं धारा 129/177 में 100 रू अर्थदंड तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया गया। इसीप्रकार अन्य दो मामलों प्रकरण क्र. 1315/18 में चालक बृजवासी रावत निवासी पटपरा को 2000 रू जुर्माना एवं न्यायालय उठने तक के कारावास एवं प्रकरण क्र. 1317/18 में चालक बाबादीन कोल निवासी नोडिया को कुल 3000 रू अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया गया।