सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 22.12.2013 को समय 11:30 बजे ग्राम टिकरी में आरोपीगण भारत यादव पिता रामावतार यादव एवं भूपेंद्र विश्वकर्मा पिता केमला विश्वकर्मा ने 200 ली. मिट्टी का तेल जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकान भुमका के लिए था, ऑटो से विक्री के लिए अवैध परिवहन करते पाये गये, जिसकी रिपोर्ट पर थाना मझौली में आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत अपराध क्र. 608/13 पंजीबद्ध करते हुए चालान न्यायालय में पेश किया गया, जहॉं प्रकरण क्र. 649/13 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए घनश्याम प्रजापति सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली द्वारा आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय श्री मुनेद्र सिंह वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा आरोपीगण को आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत दोषी पाते हुए 2000-2000 रू अर्थदंड एवं 1-1 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया तथा जप्त ऑटो को राजसात करने का आदेश पारित किया गया।