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सीधी कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू.....

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- अपर जिला मजिस्ट्रेट सीधी डी.पी. वर्मन ने प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया है कि पुलिस अधीक्षक सीधी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपद बनास तथा थाना प्रभारी कोतवाली सीधी द्वारा जानकारी दी है कि कलेक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर के परिधि के अंतर्गत धरना प्रदर्षन अंषन किये जा रहें हैं। कलेक्ट्रेट परिसर के अंतर्गत कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है किन्तु व्यक्ति/व्यक्तिगण/संस्था/राजनैतिक दल द्वारा आये दिन धरना प्रदर्षन किये जा रहे हैं जिससे आम नागरिकों को बाधा, क्षोभ, क्षति लोकप्रषांति विक्षुब्ध एवं शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पंन्न होने की संभावना रहती है।

जिला के सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय आदेष पारित किया जाता है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट परिसर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है कि कोई भी व्यक्ति क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्षन , जुलूस, आंन्दोलन, घेराव, नारेबाजी, मषाल का प्रदर्षन नहीं करेगा तथा बाद्य संगीत, ढोल, साउड वाक्स, डीजे आदि का उपयोग नहीं करेगा यदि कोई भी व्यक्ति संस्था संगठन आदेष का उलंघन करते पाया जायेगा तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। आदेष का अवहेलना करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के तहत कार्यवाही की जायेगी यह आदेष 03 अगस्त 2018 की मध्यरात्रि 12 बजे से 01 अक्टूबर 2018 तक प्रभावषील रहेगी।

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