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सीधी -उचित मूल्य दुकान बेन्दुआ के विक्रेता को किया खाद्यान्न वितरण कार्य से पृथक....

सीधी (ईन्यूज एमपी)-समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्यादित उपनी द्वारा आदेश जारी कर शासकीय उचित मूल्य दुकान बेन्दुआ के विक्रेता पुष्पराज सिंह को खाद्यान्न वितरण कार्य से पृथक किया गया है।

उन्होंने बताया कि पुष्पराज सिंह विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान बेन्दुआ जनपद पंचायत सीधी के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न स्टॉक की अनियमितता के कारण कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जिला सीधी आर.एम. शुक्ला के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली सीधी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। विक्रेता का उक्त कृत्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था कर्मचारी सेवा नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति नियम के नियम 23 अंतर्गत गंभीर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय उचित मूल्य दुकान बेन्दुआ के विक्रेता पुष्पराज सिंह को खाद्यान्न वितरण कार्य से पृथक किया गया है। साथ ही जय बहादुर सिंह विक्रेता शा.उ.मू. दुकान कोठार को साथ-साथ उक्त शा.उ. मू. दुकान बेन्दुआ का संचालन / सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण करने के लिए आदेशित किया गया है।

इसके साथ ही शासकीय उचित मूल्य दुकान उपनी के संचालन की जिम्मेदारी शासकीय उचित मूल्य दुकान मड़वा के विक्रेता सुरेंद्र बहादुर सिंह को सौंपी गई है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर Saket Malviya द्वारा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में कड़ी निगरानी रखने तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

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