सीधी (ईन्यूज एमपी)- सीईओ जिला पंचायत राहुल नामदेव धोटे द्वारा आदेश जारी कर जनपद पंचायत सीधी की करीब 30 पंचायतों के विकास कार्यों को रोक दिया गया है। जी हां बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा साड़ा प्रभावित क्षेत्र एवं रिक्त ग्राम पंचायतों में सरपंच पंच के निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है इसी को दृष्टिगत रखते हुए सीईओ जिला पंचायत ने जनपद पंचायत सीधी की उपनी, बरिगावा-2, बढ़ौरा, पनवार बाघे. जमोड़ी कला, रामगढ़ 2, खैराही, पड़खुरी 2, पनवार चौ.टो, कारगिल, कुरवाह, नौगावां धीर भेलकीखुर्द, तेंदुआ, नौगावां दर्शन सिंह, अमरवाह, जामोदी सेंग, धनखोरी, बटौली, गाडा बाबन सिंह, गाडा लोलार सिंह, जोगीपुर दक्षिण, पड़निया खुर्द, शिवपुरवा-1, कोठार, नौढ़िया सहित करीब तीस पंचायतों में ऐसे सभी कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया है जो आचार संहिता को प्रभावित करते हैं। सीईओ जिला पंचायत ने इन पंचायतों के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को आदेश जारी करते हुए कहां है कि म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम- 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये तथा धारा-9 (2) एवं म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 की अपेक्षानुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपरोक्त पंचायतो के आम / उप निर्वाचन वर्ष 2022 (उत्तरार्द्ध) हेतु समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहीत किया गया है इस अनुक्रम में उक्त ग्राम पंचायतो मे समस्त नवीन सामुदायिक निर्माण एवं हितग्राही मूलक लाभ के समस्त कार्यों में रोक लगाई जाती है। किसी भी दशा मे ऐसे कोई कार्य जिससे पंचायत चुनाव की आर्दश अचार संहिता प्रभावित हो न किये जावे। उक्त ग्राम पंचायतो अधिसूचना दिनांक से सरपंचो के कार्य निस्प्रभावी माने जावेगे। उक्त ग्राम पंचायतो के सरपंचो के पास ग्राम पंचायत संबंधी दस्तावेज / अभिलेख / सामाग्री संबंधित सचिव अपनी अभिरक्षा मे लेना