सीधी (ईन्यूज एमपी)- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी के द्वारा अपने निर्णय सत्र प्रकरण क्रमांक 87/2020 में आरोपी संतोष जायसवाल तनय जयलाल जायसवाल उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम कतरवार, पुलिस चौकी मडवास, थाना मझौली, जिला सीधी को धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं 1,000 रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी शासकीय अधिवक्ता श्री अरूण मिश्र, लोक अभियोजक के द्वारा की गई है। संक्षेप में अभियोजन का मामला इसप्रकार है कि फरियादी जागेश्वर उर्फ मुनीश जायसवाल अपनी पत्नी शकुन्तला जायसवाल के साथ अपने घर पर था, तभी शाम के करीब 08:00 उसका भाई आरोपी संतोष जायसवाल उसके घर के पास आया और पारिवारिक विवाद को लेकर उसे मॉ-बहन की अश्लील गालियां देने लगा। फरियादी एवं उसकी पत्नी ने आरोपी को गाली देने से मना किया, तब आरोपी संतोष जायसवाल उसकी पत्नी शकुन्तला को हांथ मुक्का से मारपीट करने लगा। फरियादी बीच बचाव करने गया, तभी आरोपी ने अपनी जेब में रखा लोहे का चाकू निकाला और शकुन्तला को पीछे से मारा, जिससे उसके पेट एवं हांथ की कोहनी में चोटें आईं व खून निकलने लगा। हल्ला गोहार सुनकर आसपास के लोग मौके पर आकर घटना देखे व बीच बचाव किये। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुये वहा से चला गया। शकुन्तला को घायल हालत में उपचार हेतु जिला चिकित्सालय सीधी में भर्ती किया गया, जहां हालत नाजुक होने से उसे रीवा हेतु रेफर किया गया। रेफर होने के बाद पीडिता का उपचार रीवा, जबलपुर एवं नागपुर में कराया गया और उपचार के दौरान दिनांक 09.02.2020 को पीडिता शकुंतला की मृत्यु हो गई। घटना की शिकायत पर थाना मझौली में अपराध क्र. 811/2019 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसका न्यायालयीन प्र.क्र. 87/2020 था। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्री अरूण मिश्र द्वारा की गई एवं कुल 20 अभियोजन साक्ष्य कराये गये। विचारण उपरांत माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय के द्वारा दिनांक 05.12.2022 को दोषसिद्धि का निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त संतोष जायसवाल तनय जयलाल जायसवाल उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम कतरवार, पुलिस चौकी मडवास, थाना मझौली, जिला सीधी को धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं 1,000 रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।