सीधी(ईन्यूज एमपी)- तृतीय अपर सत्र न्यायालय सीधी द्वारा विचारण उपरांत थाना कोतवाली सीधी के अपराध क्रमांक 573/17 म.प्र. शासन विरूद्ध सोनू कोल पिता गुड्डा कोल उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम मधुरी पवाई थाना कोतवाली जिला सीधी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदंड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। मीडिया सेल प्रभारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.07.17 को समय लगभग 02:30 बजे आरोपी सोनू कोल पिता गुड्डा कोल द्वारा अपने ही गांव की 15 वर्षीय पीडिता को जबरदस्ती हांथ पकडकर खीचंते हुये एवं उसके चिल्लाने पर उसका मुंह दबाकर अपहरण किया गया एवं डेम्हा वाली पहरी में ले जाकर सागौन, सेंधा झाड के नीचे एवं ग्राम कारगिल में अपनी नानी के घर बार बार बलात्संग किया गया। फरियादिया की शिकायत पर पुलिस थाना कोतवाली में अपराध क्र. 573/17 अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालयीन विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया एवं माननीय न्यायालय से अधिकतम सजा दिये जाने की अपील की गई। परिणामस्वरूप न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 212/18 में माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय (पाक्सो एक्ट) सीधी द्वारा अभियुक्त सोनू कोल के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(3) भादवि एवं पाक्सो एक्ट की धारा ¾ में दोषसिद्धि का निर्णय पारित करते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदंड से दंडित किया गया।