सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा आदेश जारी कर आदेशित किया गया है कि नजूल अधिकारी/नजूल तहसीलदार अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त नजूल भूमि के अद्यतन विवरण संबंधी स्थानीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों को एक माह के भीतर अनिवार्यतः उपलब्ध करावेगें और उक्त विवरण उपलब्ध कराने तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में उपकण्डिका (4), (5), (6) में विहित प्रक्रिया के अनुसार नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगें। इसके उपरांत नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगें। नजूल अधिकारी/नजूल तहसीलदार को एक माह के भीतर समस्त नजूल भूमि का अद्यतन विवरण उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। नजूल अनापत्ति के समस्त प्रकरण आरसीएमएस पर दर्ज किये जायेंगे। आदेश दिनांक से एक माह पश्चात् कोई भी नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा, तथा यह व्यवस्था उपर्युक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में सदैव के लिये समाप्त हो जायेगी। उक्त दिनांक के एक माह पश्चात् यदि कोई भी नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा तो संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/नजूल अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी और फिर भी कोई नजूल भूमि के संबंध में किसी विवरण की आवश्यकता हो तो संबंधित निकाय अनुविभागीय अधिकारी/नजूल अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश नजूल भूमि निवर्तन नियम 2020 दिनांक 24/09/2020 के अध्याय-9 की कण्डिका 143 नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में यह प्रावधानित है कि उपकण्डिका (1) के अनुसार भूमिस्वामी हक में धारित अथवा सरकारी पट्टेदार के रूप में धारित भूखण्डों पर निर्माण के पूर्व स्थानीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से तत्समय प्रभावशील विधि के उपबंधों के अन्तर्गत अनुमतियां प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसी अनुमतियां जारी करने के पूर्व स्थानीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा जारी की जाने वाली अनुमति के आधार पर किसी ऐस भू-खण्ड पर निर्माण न हो जावें जो वस्तुतः धारक द्वारा धारित न होकर राज्य शासन की दखल रहित या नजूल भूमि हो। इसी प्रकार उप कण्डिका (2) में यह प्रावधानित है कि नजूल अधिकारी के द्वारा समस्त नजूल भूमि’ के अद्यतन विवरण संबंधित स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी को उपलब्ध कराये जावेगें, ताकि वे उपकण्डिका (1) में उल्लेखित अनुमतियां जारी करने के पूर्व आवश्यक संतुष्टि कर लें। नजूल अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऐसे विवरणों में हुये परिवर्तनों को स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों के ध्यान में लावें तथा प्रतिवर्ष जनवरी माह में नजूल भूमि नजूल भूमि के अद्यतन विवरण उन्हें भिजवायें।