भोपाल (ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश में सरकारी या निजी भूमि से खनिज परिवहन से पहले रायल्टी के बराबर राशि जमा करानी होगी। अभी तक शासकीय भूमि से प्राप्त होने वाले ऐसे खनिज की परिवहन अनुज्ञा जारी करने से पहले रायल्टी दर से दोगुनी के बराबर राशि जमा करनी होती थी। निजी भूमि के लिए रायल्टी के बराबर राशि जमा करने का प्रविधान था। मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम में संशोधन से एकरूपता आ जाएगी। वहीं, भोपाल गैस पीड़ित कल्याणी विधवा को एक हजार रुपये मासिक अतिरिक्त पेंशन देने पर निर्णय लिया जा सकता है। यह पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन से अतिरिक्त होगी। इसके अलावा कैबिनेट में अन्य प्रस्तावों पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीन दिसंबर 2020 को गैस त्रासदी की बरसी पर गैस पीड़ित कल्याणी विधवा पेंशन योजना को फिर से प्रारंभ करने की घोषणा की थी। दिसंबर 2019 तक यह पेंशन मिल रही थी पर इसके बाद यह बंद हो गई थी। गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा के मद्देनजर कैबिनेट निर्णय के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें लगभग साढ़े चार हजार कल्याणी को एक हजार रुपये मासिक अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी।