भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश सरकार 2 साल पुराने रेत खनन नियम को निरस्त करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। खनिज विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो सरकार के खजाने में 300 करोड़ रुपए आएंगे। सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं, लेकिन पुराने नियम को निरस्त नहीं किया था। इसके कारण यह उस अवधि की रायल्टी के रूप में पंचायतों और निकायों में जमा राशि राज्य के खाते में जमा नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे सहित केंद्र सरकार के अन्य विभाग या उपक्रमों के लिए भूमि की व्यवस्था करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए शिवराज सरकार 2014 की भूमि क्रय नीति में संशोधन करने जा रही है। इसमें अभी आपसी सहमति से सिर्फ प्रदेश के विभाग और उपक्रमों के लिए जमीन लेने का प्रविधान है। संशोधन के बाद इसके दायरे में केंद्र सरकार के सभी विभाग और उपक्रम भी आएंगे। संशोधन का प्रस्ताव राजस्व विभाग की ओर से कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश 2021 लागू करने के प्रस्ताव स्वीकृति दी जाएगी। इसी तरह अध्यात्म विभाग मध्य प्रदेश विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक-2019 को वापस लिए जाने के निर्णय को अनुसमर्थन के लिए रखेगा। सिंगरौली में पीडीएस से फोर्टीफाइड चावल बांटने का प्रस्ताव सिंगरौली जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को फोर्टीफाइड चावल वितरित किया जाएगा। इसके लिए चावल को आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 से युक्त करके वितरित किया जाएगा। इससे एनीमिया और कुपोषण जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के निदान में मदद मिलेगी। योजना में आने वाले खर्च का 75% हिस्सा केंद्र सरकार और शेष 25% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बैठक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की जाने वाली इस योजना पर विचार करके निर्णय लिया जा सकता है।