सीधी ( ईन्यूज एमपी) कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर संपूर्ण सीधी जिला में दिनांक 01.06.2021 की प्रातः 06 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। उक्त आदेश में उल्लेखित निर्देशों के साथ अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जिला अंतर्गत उर्वरक एवं बीज भंडारण से संबंधित संस्थाओं के कर्मचारियों तथा उर्वरक एवं बीज भंडारण हेतु वाहनों के परिवहन की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही कृषि संबंधित सेवाएं जैसे खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई, कस्टम हायरिंग सेंटर्स एवं कृषि यंत्र की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है। जारी आदेशानुसार प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा, साथ ही मास्क लगाना एवं सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।