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कोरोना पीड़त प्रभावित परिवार को मिलेगी संहायता समिति गठित....

सीधी (ईन्यूज एमपी)वर्तमान समय में कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में वृद्धि को देखते हुये राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 26 सितम्बर 2020 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप 01 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लागू की गई है। कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु कार्य कर रहे अधिकारीध्कर्मचारी जो दिवंगत हुये है, उनके जीवन की हानि के मामले में दावा राशि के प्रकरण को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत जारी गाईड लाईन की कण्डिका 06 अनुसार परीक्षण करने हेतु जिला स्तरीय समिति गठित की गयी है।

जारी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक जिला सीधी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के सीईओ जनपद पंचायत या सीएमओ नगर पालिका सदस्य होगें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समिति के सदस्य सचिव होगें।

कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि योजना का भलीभॉति अध्ययन कर विभाग के अन्तर्गत पात्र मृत शासकीय सेवक के दावां प्रकरण, तत्काल जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध करावे ताकि दावा प्रकरणों का प्रेषण राहत आयुक्त राजस्व विभाग की ओर समयसीमा में किया जा सके

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