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ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ाई से रोके जायेंगे शादी विवाह जबरन करने पर होगी कार्यवाही...

सीधी(ईन्यूज एमपी)मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी के रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देश (गाईड लाईन) अनुसार 31.05.2020 तक जिले लॉकडाउन घोषित किया गया है। शादी विवाह एवं सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजन पर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा पूर्णतः रोक लगाई गई है। दूरभाष एवं अन्य माध्यमों से ग्रामीण क्षेत्रों से समय-समय पर शादी विवाह समारोह होने की सूचना प्राप्त हो रही है।

उन्होंने बताया कि उक्त को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.05.2021 से ग्राम पंचायत स्तर पर गठित ग्राम संकट प्रबंधन समिति (क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप) को शादी / विवाह समारोह को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। समिति आयोजकों से संपर्क कर समझाइस देगी एवं कार्यक्रम स्थगित कराएगी। समझाइस न मानने की स्थिति में स्थानीय नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम एवं थाना प्रभारी एवं एसडीओपी को 03 दिन पूर्व सूचित करेगी, जिससे आयोजित कार्यक्रमों को समय से प्रतिबंधित किया जा सकें। आवश्यकता पड़ने पर जिला स्तरीय क्रायसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप एवं जनपद स्तरीय क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप को भी सूचित किया जा सकता है।

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