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पुलिस द्वारा जप्त किए गए रेमडेसीविर इंजेक्शन अब बचाएगी लोगों की जान

इंदौर(ईन्यूज़एमपी)- पुलिस द्वारा जब्त रेमडेसिविर इंजेक्शन पड़े-पड़े बेकार नहीं होंगे। मप्र हाई कोर्ट ने इस संबंध में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए सभी जिलों के सीएमएचओ से कहा है कि वे जब्त असली रेमडेसिविर इंजेक्शनों को सुपुर्दनामें पर लें ताकि असली इंजेक्शन जरूरतमंदों तक पहुंच सकें। सीएमएचओ को इंजेक्शन सुपुर्दनामें पर लेने के लिए संबंधित न्यायालयों में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय तीन दिन के भीतर आवेदन का निराकरण करेगी।

गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में प्रशासन और पुलिस की टीमों ने छापामार कार्रवाई कर रेमडेसिविर इंजेक्शन व जीवन रक्षक दवाइयां जब्त की हैं। आरोपितों द्वारा इन्हें तय दाम से कई गुना अधिक मूल्य पर बेचने की कोशिश की जा रही थी। पिछले एक महीने में ऐसे कई दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। जब्त असली रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जीवनरक्षक दवाइयां थानों में रखी-रखी खराब हो रही हैं। इस मुद्दे को लेकर याचिकाकर्ता लखन शर्मा ने एडवोकेट आशुतोष शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि जब्त इंजेक्शन और दवाइयां पड़े-पड़े बेकार करने से बेहतर है कि इनका इस्तेमाल जरूरतमंद गंभीर मरीजों के हित में किया जाए। एक तरफ तो अस्पतालों में मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी जीवनरक्षक दवाइयां नहीं मिल रही। दूसरी तरफ थाने में ये दवाएं बेकार पड़ी हैं। न्यायालय ने तर्क से सहमत होते हुए आदेश दिया कि सभी जिलों के सीएमएचओ जब्त इंजेक्शन को कोर्ट से सुपुर्दनामें पर लें और इनकी फोरेंसिक जांच के बाद जरूरतमंदों के हित में इस्तेमाल करें।

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