भोपाल(ईन्यूज़ एमपी) - मध्यप्रदेश में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को राहत देने के लिए नियम तैयार हो गए हैं। श्रम विभाग ने मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण (पेंशन, शिक्षा व राशन) योजना का आदेश श्रम विभाग ने जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि काेरोना से अनाथ हुए बच्चों को 21 साल की उम्र तक हर महीने 5 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी। यह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान ही कोरोना से मृत्यु होने पर अनाथ आश्रितों को योजना का लाभ मिलेगा। श्रम विभाग के आदेश के मुताबिक कोविड से माता-पिता या अभिभावक की मौत होने पर अनाथ हुए बच्चों के पालन-पोषण की योजना का लाभ लेने के लिए शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त अथवा नगर पालिका या नगर परिषद के सीएमओ और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के सीईओ को आवेदन करना होगा। इसके बाद कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति इसे मंजूर करेगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार पात्रता न होते हुए भी हर माह राशन और पहली से पीएचडी तक निशुल्क शिक्षा देने का प्रविधान किया गया है। इसका लाभ एक मार्च 2020 के बाद कोरोना से मृत लोगों के आश्रित बच्चों को मिल सकेगा। योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। आवेदन के साथ बर्थ सार्टिफिकेट, कोरोना से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु का मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र देना होगा।