सीधी ( ईन्यूज एमपी) कोरोना कहर के चलते जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सीधी जिले में फिर से 31 मई तक पूर्ण लाक डाउन के आदेश जारी किए गए हैं इसमें खास बात यह है कि पहले की अपेक्षा सब्जी फल व किराना व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है उन्हे शोषल डिस्टेंस के साथ आंशिक छूट प्रदाय की गई । बतादें कि जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र चौधरी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सीधी जिले की संपूर्ण सीमाओं में एक बार फिर धारा 144 लगा दी गई है जारी आदेश के मुताबिक सीधी जिले में जनता कर्फ्यू 21 मई तक निरंतर लागू रहेगा , जनमानस व व्यापारियों द्वारा की गई मांग के अनुकूल कलेक्टर श्री चौधरी ने कुछ राहत प्रदाय की है । शनिवार को देर रात्रि जारी आदेश के मुताबिक कलेक्टर ने संजय गांधी कालेज ग्राउंड में सब्जी व फल के थ्रोक व्यापारियों को शुबह 5 बजे से 7 बजे तक ढील दी है , जबकि फुटकर सब्जी फल के ब्यापारियों को हांथ ठेले के मार्फत शुबह 10 बजे तक फेरी लगाके वार्डों में होम सप्लाई कर सकेंगें । दूसरी वात किराना व्यापारियों के लिये भी कुछ आंशिक राहत प्रदाय की गई है , किराना व्यापारी पूर्व की तरह केवल 12 बजे दिन से 3 बजे तक होम डिलेवरी कर सकेंगे लेकिन एसडीएम और नगर पालिका से स्वीकृति आदेश हांसिल करना अनिवार्य होगा ।