सीधी(ईन्यूज एमपी)मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 अप्रैल 2021 के परिपालन में कोरोना से बचाव हेतु मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश शासन, की अध्यक्षता में दिनांक 15.04.2021 को जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय एवं वर्तमान में सीधी जिला अंतर्गत कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में हो रही निरंतर अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से मैं रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सीधी एतद् द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम, 1949 की धारा- 71(1) एवं 71(2) के तहत सम्पूर्ण सीधी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार सीधी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में दिनांक 15.04.2021 की रात्रि 10.00 बजे से दिनांक 26.04.2021 को सुबह 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। कोरोना कर्फ्यू में प्रत्येक व्यक्ति को अति-आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान समस्त धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं राजनैतिक एकत्रीकरण जैसे- जूलूस, रैली, धरना प्रदर्शन करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान वैवाहिक कार्यक्रम में बाहर से अधिकतम 50 एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। उक्त कार्यक्रमों के आयोजन पूर्व क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया द्वारा कोरोना के संबंध में भ्रामक अथवा आधारहीन खबरें/समाचार प्रकाशित एवं प्रसारित करना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में 10 दिवस तक आवागवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य होगा एवं मास्क नही लगाये जाने पर न्यूनतम 100 रूपये जुर्माना स्वरूप वसूलनीय होगा तथा आवश्यकता होने पर अस्थायी जेल भी भेजे जा सकेंगें।कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूटअन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन। अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं। केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिए), रेस्टोरेंट (केवल होम डिलेवरी के लिए) पेट्रोल पम्प, बैंक एवं ।ज्ड, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले। दूध की दुकानें प्रातः 06.00 बजे से 11.00 बजे तक एवं सायं 04.00 से 08.00 बजे तक खुलेंगी। सब्जी, फल केवल हॉथठेला अथवा फेरी के द्वारा बेचने की अनुमति होगी। औद्योगिक इकाईयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन। एम्बूलेंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवायें, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिए परिवहन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें। इनमें राशन प्राप्त करने हेतु हितग्राही को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन। कन्सट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कन्सट्रक्शन कैम्पस/परिसर में रुके हो) कृषि सम्बन्धी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि), इन केन्द्रों पर भी मास्क एवं सामाजिक दूरी बनायें रखने की अनिवार्यता होगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा अयोजन से जुडे़ कर्मी, अधिकारीगण। अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबन्धु। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले नागरिक। मोबाईल कम्पनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स। होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)। तेंदू पत्ता तोड़ने एवं महुआ बीनने के कार्यो से जुड़े कर्मी। थोक सब्जी मण्डी को पूर्वानुसार संजय गांधी महाविद्यालय के मैदान में प्रातः 06.00 बजे से 11.00 बजे पूर्वान्ह तक अनुमति रहेगी।उपरोक्त समस्त गतिविधियां जो प्रतिबंध से छूट है उनमें मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।चूंकि यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामीली सम्यक समय में प्रत्येक व्यक्ति को पढ़कर सुनवाई की जाना संभव नहीं है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। उपरोक्त शर्तां का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188, 269, 270, 271, कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियो के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।