खरगोन (ईन्यूज एमपी)-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 05 फरवरी 2020 को पुलिस मेनगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम मागरूल में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। जब पुलिस मेनगांव मुखबिर के बताये स्थाान पर पहुंची और आरोपी दौलतसिंह पिता फकीरा निवासी मागरूल के आधिपत्य से बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से 10 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा विक्रय करने हेतु रखी हुई थी को जप्त किया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1200 रूपये के अर्थदण्ड् से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।