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पंचायत भवन में चोरी करने वाले गये जेल

शहडोल(ईन्यूज एमपी)- दिनांक 22.09.2020 को जयसिंहनगर न्यायालय के श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल थाना जयसिंहनगर के अपराध क्रं0 82/20, में अभियुक्तगण राजकुमार यादव पिता जगदीष यादव, चन्द्रप्रताप सिंह गोंड पिता कमलभान सिंह गोड, बैजनाथ कोल पिता रामसुजान कोल तीनों निवासी ग्राम ठंेगरहा, थाना जयसिंहनगर,एवं सूरज कोल पिता चरकू कोल निवासी ग्राम मसीरा थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल धारा 457, 380 एवं 120बी भा0द0स0 में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध श्री सी. पी. मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर, जिला-शहडोल द्वारा किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 23.05.2020 को फरियादी अवधराज सिंह पिता रामसिंह बघेल निवासी दतारी हमराह बीरेन्द्र द्विवेदी रोजगार सहायक के साथ थाना उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट लिखाया कि कल दिनांक 22.05.2020 के शाम 06ः00 बजे वह अपनी पंचायत भवन का ताला लगाकर अपने घर गा्रम दतारी चला गया था, रात्रि पंचायत की सुरक्षा व्यवस्था में चैकीदार बृजभूषण मिश्रा निवासी मसीरा की ड्यूटी थी, आज दिनांक 23.05.2020 के सुबह 10ः00 बजे चैकीदार फोन करके उसे बताया कि पंचायत भवन का ताला टूटा है, वह एवं मसीरा का सरपंच अनिल को, जन सचिव बीरेन्द्र द्विवेदी, रोजगार सहायक जाकर देखे तो पंचायत भवन का ताला टूटा पडा हुआ था, कमरे के अंदर रखी इस्तेमाली पूरानी टी.वी. एक नग, एलइडी 42 इंच, कम्प्यूटर डेक्सटाप, की-बोर्ड, माॅनीटर, स्केनर, माउस एवं स्टेप्लाईजर कोई अज्ञात चोरी कर ले गया है। पंचायत भवन में रखी दो आलमारियों का ताला टूटा हुआ है, आलमारी में रखा हुआ माइक नहीं है, चोरी किये गये सामानों की लगभग कीमत 45,000/- रूपये है। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, अभियुक्त द्वारा दिनांक 22.09.2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत याचिका माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

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