शहडोल(ईन्यूज एमपी)- दिनांक 21.09.2020 को ब्यौहारी न्यायालय के श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा थाना ब्यौहारी जिला शहडोल के सत्र प्र0 क्र0 24/20, में अभियुक्त बालगोविंद सिंह पिता श्री राजमान सिंह निवासी गा्रम हिडवाह पतेरा टोला थाना ब्यौहारी जिला-षहडोल धारा 376 भा0द0स0 एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध श्री आर. के. चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी, जिला-शहडोल द्वारा किया गया। घटना का संक्षिप्त विवरणः- सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 29.12.2019 को फरियादिया ने थाना ब्यौहारी में रिपोर्ट किया कि मेरी बडी दीदी के देवर बालगोविंद से मेरी जान पहचान थी। मोबाइल से उससे बातचीत होती रहती थी। करीब एक साल पहले मैं अपने ससुराल से मायके आई थी करीब 10 दिन रूकने के बाद वापस ससुराल जा रही थी, तब ब्यौहारी में अभियुक्त बालगोविंद सिंह मिला और बोलने लगा कि चलों मैं तुम्हें मोटर साइकिल से छोड देता हूॅं फिर मैं उसके साथ मोटर साइकिल में बैठकर चली गई तब वह मुझे दोपहर करीब 1 बजे पतेरा टोला के जंगल में ले गया और मेरे साथ जबरन गलत काम किया। फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध क्र0 605/19 पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की गई और अीिायुक्त को दिनांक 02.01.2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। अभियुक्त द्वारा दिनांक 21.09.2020 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त का जमानत याचिका आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।