रीवा (ईन्यूज एमपी)-थाना सोहागी का अप0क्र0 246/20, भादवि0 की धारा 420 एवं इसी एक्ट 3/7 के अंतर्गत अवैध सीमेंट की बिक्री करने वाले आरोपी रमाशंकर यादव पिता रामलल्लू यादव, उम्र 30 वर्ष, निवासी लाद पहाड़ थाना सोहागी, जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय-़ जेएमएफसी, त्योंथर जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.09.2020 को सोहागी पुलिस की चेकिंग के दौरान एक वाहन पकड़ा गया जिसमें 50 बोरी सीमेंट लोड था जबकि स्टाक में करीब 200 बोरी सीमेंट रखी पाई गई। पुलिस द्वारा पूंछतांछ किये जाने पर आरोपी रमाशंकर यादव द्वारा बताया गया कि वह अपने साथी उमाशंकर यादव और लालू यादव के साथ मिलकर ट्रको से अवैध सीमेंट उतारकर उसमें राखड़ मिलाकर सप्लाई करता है। पुलिस ने मौके पर वाहन क्र0 यूपी 70टी260, 50 बोरी सीमेंट सहित जप्त कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील-त्योंथर द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किया गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में कालाबाजारी की घटनाए बढ़ रहीं है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपी ऐसे कृत्य बार-बार करता रहेगा। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।