इंदौर (ईन्यूज एमपी)-आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया श्रीमान कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना सिमरोल के अपराध क्रमांक 272/2020 धारा 420,120 बी, भादवि में आरोपी सुरेश बरोड को पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा में दिये जाने का निवेदन इस आधार किया गया कि आरोपी से उक्त जमीन के मूल एग्रीमेंट की प्रति जप्त करना है एवं अपराध के संबंध में पूछताछ की जाना है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ उमेश कुशवाह द्वारा तर्क रखे गये। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का दिनांक 21/09/2020 तक पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, आज दिनांक 06/01/2020 को आवेदक अरविन्द्र द्वारा लिखित शिकायत की गई थी कि, ग्राम चिचली में चार एकड भूमि चैनसिंह दायले के द्वारा अपने नाम से क्रय की जाकर पुन: दलाल सुरेश वारेड व जगदीश नाई के माध्यम से अरविंद मिश्रा को विक्रय की गई है। भूमि विक्रयकर्ता चैनसिंह को यह जानकारी पहले से थी कि, सर्वे क्रमांक 43/32 की कृषि भूमि शासकीय पट्टे की है। चूकिं सुखलाल एक अनपढ व्यक्ति होकर कागजी कार्यवाही की जानकारी नहीं होने से सुखलाल को धोखे में रखकर मुख्तयारनामा सुरेश व जगदीश के द्वारा धोखे से सुरेश ने आम मुख्तयार नामा पर शासकीय भूमि के पटटेदार सुखलाल का अंगूठा व फोटो लगाकर उक्त जमीन का सौदा चैनसिंह को 35 लाख मे कर दिया था क्रय कर्ता चैनसिंह को यह जानकारी होते हुए कि उक्त भूमि शासकीय पट्टे की होकर सुखलाल के जीवन यापन का एकमात्र साधन हैं जानकारी होते हुए भी उक्त भूमि चैनसिंह, सुरेश तथा जगदीश के माध्यम से अरविंद को वर्ष 2012 में 44 लाख में विक्रय कर दी। अरविंद को कलेक्टर कार्यालय से एक नोटिस दिया गया कि, उक्त नोटिस में सर्वे नम्बर 43/32 की भूमि शासकीय पट़्टे की होना लेख किया गया जिसकी शिकायत थाने पर की गई। शिकायत की जांच पश्चात पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।