शाजापुर(ईन्यूज एमपी)- न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर द्वारा आरोपिया फिरदोस बी पति सलमान खॉ निवासी ग्राम- मक्सी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरफा बी की शादी शाहरूख के साथ हुई थी। घटना के करीब 3 माह पूर्व से उसका पति शाहरूख, जेठ सलमान, भाभी फिरदोस, ननद अंजूम, मामू अकिल, ससुर भूरू खां, सास रूखसाना शादी में दहेज कम देने की बात पर परेशान कर प्रताडि़त करते रहे। दिनांक 15.07.2017 को दिन के करीब 12.30 बजे उसके उक्त ससुराल वालों ने उसके पहने हुए कपड़ों में आग लगा दी और उसे जलता हुआ देखते रहे। उसे गेट के बाहर निकलने नहीं दिया और उसके कपड़े व शरीर जल गया। देहाती नालशी पर से पुलिस थाना मक्सी ने अपराध दर्ज कर विवेचना के दौरान फिरदोस बी को दिनांक 10.08.2017 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, तभी से वह जेल में है। जमानत आवेदन पर आपत्ति निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियेाजक शाजापुर द्वारा वी.सी. के माध्यम से उपस्थित होकर की गई।