सीधी (ईन्यूज एमपी)-दिनांक 01.10.2014 को समय 5:30 बजे आरोपी वीरेंद्र प्रसाद पांडेय तनय जमुना प्रसाद पांडेय उम्र 35 वर्ष निवासी लुरघुटी थाना कुसमी ने अपने बस क्रं MP 53 पी 1227 को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलटा दिया जिससे बस में बैठे यात्री सावित्री, पानवती, अनीता, सविता, मंतरिया, पुष्पा उदयभान छोटकु, पारसनाथ ढलकेश्वर विकास निरंजन धीरेंद्र तुलसी शिवनंदन बाबूलाल व रामनरेश आदि और भी यात्रियों को उपहति व घोर उपहति कारित की, जिसकी रिपोर्ट फरियादी उमाशंकर गुप्ता ने थाना मझौली के अ0क्र0 650/14 अंतर्गत भादवि की धारा 279, 337, 338 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली के समक्ष प्रस्तुत किया जहां शासन की ओर से पैरवी करते हुए ए.डी.पी.ओ. मझौली श्री घनश्याम प्रजापति ने आरोपी वाहन चालक को अधिक से अधिक दंड दिए जाने की अपील की। परिणामस्वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 338 के अपराध में 03 माह की सजा एवं 500 रू जुर्माना तथा धारा 279, 337 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 /- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।