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झोलाछाप डाक्टरो की खैर नही,सीएमएचओ ने दिया अल्टिमेटम....

सीधी(ईन्यूज एमपी)-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.एल. वर्मा ने जानकारी देकर बताया है कि समस्त निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम एवं क्लिनिक्स को मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनाये (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अनुज्ञापन एवं पंजीकरण कराना अनिवार्य है। दिनांक 31 मार्च 2015 से विभाग द्वारा आनलाइन पंजीयन की व्यवस्था MPONLINE के माध्यम से प्रारम्भ है। दिनांक 30 नवम्बर 2018 की स्थिति में जिलान्तर्गत क्षेत्र में पांच निजी नर्सिंग होम, सात निजी क्लीनिक, तीन पैथालाजी केन्द्र, एवं एक डेन्टल क्लीनिक (कुल 16) आनलाइन पंजीकृत हैं। जिलान्तर्गत क्षेत्र में बिना पंजीयन करायें अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे झोलाछाप डाक्टरों के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही के लिये जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर निरीक्षण दल गठित है।
अतः जिलान्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रहे ऐसे सभी निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम एवं क्लिनिक्स, जिनका आनलाइन पंजीयन नही है, के संचालक सात दिवस के भीतर www.mponline.gov.in वेबसाइट पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर पंजीयन कराये जाने कार्यवाही सुनिश्चित करें। समयसीमा समाप्ति के पश्चात बिना पंजीयन के संचालित हो रहे निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, डेन्टल क्लीनिक, पैथालाजी केन्द्र एवं एक्स-रे केन्द्र के विरूद्ध अधिनियम में प्रावधानित कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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