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भीख देना पड़ेगा मंहगा,हो सकती है जेल...

(ईन्यूज़ एमपी)-उत्तराखंड में अब भिक्षावृत्ति पूरी तरह बैन कर दी गई है. इसके साथ ही अगर आप भीख देते पाए गए तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. भीख मांगना अब अपराध में शामिल हो गया है.
उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगना अपराध होगा. इसके लिए बगैर वॉरंट गिरफ्तारी भी हो सकती है. पहली बार अपराध साबित होने पर जुर्माने के साथ एक से तीन साल की सजा का भी प्रावधान है. दूसरी बार अपराध सिद्ध होने पर पांच साल की सजा हो सकती है.

वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी इस मसले पर कदम उठाने वाली है. उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. इसके अनुसार, निजी स्थलों में भीख देना तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं होगा, जब तक कि मौखिक या लिखित शिकायत नहीं होती. शिकायत होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी.

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