दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)-पैन नंबर को आधार से जोडने का आज आखिरी दिन है| केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार 30 जून यानी शुक्रवार को आधार और पैन लिंक करने का आखिरी दिन है| अगर आपने पहले ही लिंक कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको घबराने की कोई जरुरत नहीं है हम आपको इस प्रोसेस के जरिए आधार लिंक करना बतायेंगे| पैन से आधार कैसे जोड़ें- अपने पास आधार कार्ड और पैनकार्ड रख लें इसके बाद इनकम टैक्स के इस लिंक को ओपन करें- https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarHome.html इस वेबसाइट में आपको अपने आधार और पैन नंबर डालना होगा और अन्य जानकारियां भरनी होंगी| इसके बाद मोबाइल में OTP आएगा जिसको दर्ज करने के बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी| यदि आपने 1 जुलाई तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग के काम को पूरा नहीं किया तो आपका पैनकार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है|