नई दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)-भारत निर्वाचन आयोग ने आप के 21 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में राहत देने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है की इन 21 विधायकों के पास संसदीय सचिव का पद था इसलिये इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में राहत नहीं दी जा सकती|जैसा की ज्ञात है -दिल्ली हाईकोर्ट ने ही 8 सितंबर 2016 को इन विधायकों के संसदीय सचिवों के तौर पर अप्वाइंटमेंट को रद्द कर दिया था। इनकी विधायकी खत्म करने की मांग पर चुनाव आयोग में सुनवाई चल रही है।