Enewsmp👉कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस करनन को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया है. उन्हें कोर्ट ने 6 महीने कैद की सजा सुनाई है. यह सजा सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने सुनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को जस्टिस कर्णन को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश भी दिया है. इतिहास में पहली बार किसी वर्तमान जज के खिलाफ इस प्रकार की कारवाई की गई है. कोर्ट ने इसी के साथ मीडिया के लिए भी आदेश जारी किया है कि वह जस्टिस कर्णन का बयान नहीं चलाएगा बता दें कि जस्टिस कर्णन ने सोमवार को सीजेआई और उनके 6 साथी जजों को SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा के आदेश दिए हैं.