नई दिल्लीenewsmp.com- कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सांसद सुब्रह्माण्यम स्वामी की उस अर्जी का विरोध किया है, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले में गवाहों को समन किए जाने की मांग की गई है। दोनों नेताओं ने कहा कि स्वामी की अर्जी अस्पष्ट है और उसमें साक्ष्यों की कमी है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ मामले में आरोपी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दलील दी कि स्वामी की अर्जी की प्रकृति मूल विषय से अलग हटकर है, जिसकी इजाजत कानून में नहीं है। स्वामी की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन को दी गई गवाहों और अन्य साक्ष्यों की सूची पर सोनिया और राहुल की ओर से दिए गए जवाब में ये दलीलें दी गई। दोनों कांग्रेस नेताओं द्वारा दाखिल लिखित जवाब में कहा गया है कि बिना दस्तावेज के स्वामी ने गवाहों की सूची बनाई है और तारीखों का जिक्र किया है। इन गवाहों के जरिये वह जो दस्तावेज पेश कराना चाहते हैं, उनमें ज्यादातर की तारीखों की प्रासंगिक अवधि नहीं बताई गई है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। वहीं, स्वामी ने भी मामले में बहस शुरू होने से पहले दलीलों के अध्ययन के लिए समय मांगा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फनरंडीज, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा भी आरोपी हैं। इन नेताओं ने भी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इन्कार किया है। इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर धोखा देने की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में स्वामी ने वर्ष 2012 में याचिका दायर की थी।