सीधी (ईन्यूज एमपी)-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2 से 15 हजार 892 नये पात्र हितग्राहियों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उज्ज्वला योजना-2 में हितग्राहियों को पूरी तरह से निःशुल्क दिया जा रहा है। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि योजना के लिये वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना की सूची में शामिल परिवार पात्र होंगे। योजना के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही तथा अंत्योदय अन्न योजना के हितग्राही भी पात्र होंगे। वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग तथा योजना के लिये निर्धारित 14 बिन्दुओं में पात्र पाये गये परिवार भी उज्ज्वला योजना से लाभान्वित किये जायेंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि योजना के आवेदन पत्र के साथ फोटोयुक्त केवाईसी देना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधारकार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेनकार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड की छायाप्रति देनी होगी। इसके साथ-साथ स्वघोषित निवास प्रमाण पत्र, आवेदिका तथा उसके परिवार के वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति भी देना होगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदिका के बैंक खाते की जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है। आवेदिका के पते के प्रमाणीकरण के लिये राशनकार्ड, समग्र आईडी अथवा आधार कार्ड दिया जा सकता है। आवेदिका के प्रवासी होने पर स्वघोषणा पत्र देना होगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज होने के बाद उनका ई-केवाईसी तैयार करके ऑनलाइन अंगूठे का निशान लगाकर अभिलेख का प्रमाणीकरण कराया जायेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री तिवारी ने बताया कि आवेदन पत्र दर्ज होने के सात दिवस के अंदर गैस कनेक्शन प्रदान कर दिया जायेगा। इसकी सूचना गैस एजेंसी द्वारा आवेदक को आधार में दर्ज उसके फोन नम्बर पर दी जायेगी। गैस कनेक्शन के साथ हितग्राही को एक भरा सिलेण्डर, गैस चूल्हा, प्रेशर रेगुलेटर, गैस पाइप निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। उज्ज्वला योजना-2 में सिलेण्डर तथा रेगुलेटर के लिये सुरक्षा राशि भी हितग्राही से नहीं ली जायेगी। पात्र हितग्राही गैस एजेंसी अथवा ग्राम पंचायत से सम्पर्क कर अपने आवेदन पत्र दर्ज कराकर उज्ज्वला योजना-2 से निःशुल्क गैस कनेक्शन का लाभ उठायें।