इंदौर(ईन्यूज एमपी)-राज्य शासन के निर्देश पर नगर निगम द्वारा बकाया संपत्ति और जल कर में दी जा रही छूट का फायदा लेनेे का मंगलवार को आखिरी दिन है। आमतौर पर यह छूट 30 जून तक दी जाती है, लेकिन कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए हालातों के मद्देनजर इस साल भी सरकार ने 31 अगस्त तक नागरिकों को छूट की सुविधा प्रदान की है। अग्रिम और बकाया कर जमा करने वालों की सुविधा के लिए नगर निगम मुख्यालय और जोनल आफिसों के कैश काउंटर मंगलवार रात तक खुले रहेंगे। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। ऐसे मामले जिनमें कर और अधिभार की राशि एक लाख रुपये तक बताया है, उनमें अधिभार पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। एक लाख रुपये से ज्यादा संपत्ति कर और अधिभार की राशि बकाया होनेे पर नागरिकों को अधिभार में 25 प्रतिशत तक की राशि छूट दी जाएगी। बकाया जल कर में कर और अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। बकाया कर और अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार रुपयेे तक बकाया है, उनमें अधिभार पर 75 प्रतिशत राशि की छूट दी जा रही है। जल कर के ऐसे मामले, जिनमें बकाया कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से ज्यादा बकाया है, उनमें अधिभार पर 50 प्रतिशत की छूट का फायदा लिया जा सकता है। इसके अलावा नगर निगम स्वामित्व की दुकानों के बकाया किराए केे अधिभार में भी 25, 50 और 100 प्रतिशत की छूट का फायदा दिया जा रहा है।