पथरौला/सीधी पत्रिका:- जिले के उपखंड मजिस्ट्रेट कुशमी न्यायालय से 8 भू-माफियाओं के खिलाफ एफ आई आर की कार्यवाही की गई है। उपखंड न्यायालय मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कई वर्षो से प्रकरण चल रहा था। प्रकरण की सुनवाई करते हुये में एसडीएम आर के सिन्हा ने 8 भू-माफिआयों के खिलाफ बडी कार्यवाही की गई है। कुशमी थाने मे दर्ज एफ आई आर के अनुसार फरियादी उपखंड मजिस्ट्रेट कुसमी आर .के. सिन्हा के कार्यालय से उनका हस्ताक्षरित पत्र क्रमांक 1585/प्रवा/1021 कुसमी दिनांक 15/1/2021 अपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किए जाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420 ,467 ,468 भादवि का पाए जाने से कायमी कर विवेचना में लिया गया है। *ये है पूरा मामला* कार्यालय उपखंड अधिकारी कुशमी जिला सीधी मध्य प्रदेश क्रमांक 1550 /प्रावा/ 2021 कुशमी दिनांक 15/1/ 2021 को थाना प्रभारी कुशमी को एसडीएम द्वारा पत्र भेजा गया। न्यायालय का अपीलीय प्रकरण क्रमांक 0075/ अपील/ 2017-18 आदेश दिनांक 24:12 2020 विषयांतर्गत लेख किया गया है कि संदर्भित प्रकरण के अपिलार्थी परमिंदर कौर और पति स्वर्गीय जसवीर सिंह, करमजीत सिंह पिता स्वर्गीय जसवीर सिंह, श्रीमती रजिंदर कौर पत्नी स्वर्गीय करमजीत सिंह, परमजीत सिंह पिता कमलजीत सिंह, श्रीमती रविंदर कौर पत्नी स्वर्गीय चरण सिंह, बलजीत सिंह पिता स्वर्गीय चरण सिंह, श्रीमती रंजित कौर पिता गुरु चरणजीत सिंह, जसदीप सिंह पिता स्व.गुरु चरणजीत सिंह सभी निवासी ग्राम करौंदिया दक्षिण तहसील गोपद बनास जिला सीधी मध्यप्रदेश द्वारा तहसील कुसमी वृत्त पोड़ी ग्राम आमगांव स्थित आराजी क्रमांक 50 रखवा 0.306, आराजी क्रमांक 51 रकवा 6.070, आराजी क्रमांक 52 रकवा 9.094 एवं आराजी क्रमांक 53 रकबा 9.105 जिसे पंजीकृत विक्रय बिलेख दिनांक 09/04/ 1982 को राम मनोहर पिता निचकऊ अहिर व अन्य से क्रय किया गया था। खसरा रोस्टर वक्त नाम छूट गया है और भूमियां पूर्ववत मध्यप्रदेश शासन दर्ज हो गई है। जिसे सुधार किया जाए का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों में उपरोक्त अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर भिन्न-भिन्न है तथा प्रकरण की सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने के बाद भी वह न्यायालय उपस्थित नहीं हुए भूमि खसरा क्रमांक 50 51 52 एवं 53 ग्राम अमगांव तहसील कुसमी की भूमि वर्ष 1979-80 से 1983-84 तक खसरे में मध्यप्रदेश शासन दर्ज थी जो खसरा वर्ष 1979 से 1984 तक में दर्शित है। तब उक्त भूमि बयनामा दिनांक 9 /4/ 2021 को कैसे हो गया। क्यों ना ग्राम आमगांव तहसील कुशमी जिला सीधी की भूमि खसरा क्रमांक 50 51 52 53 57/1 किता -5 योग रकबा 38.409 हे.यानी 96.225 एकड़ जो कि उक्त विषय अंकित बयनामा में दर्ज है। वह कूट रचित माना जाकर मध्यप्रदेश शासन दर्ज किया जाए और प्रार्थी को यह भी आदेशित किया गया कि उक्त संबंध में लेख प्रस्तुत करें और न्यायालय का समाधान करें किंतु अपीलार्थीगण द्वारा पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए ना ही उक्त के संबंध में कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किए। इस प्रकरण के उत्तराधिकार न्यायालय में लगातार उपस्थित होते रहे उक्त सूचना जानकारी के बावजूद भी उत्तरावादीगण द्वारा यह दस्तावेज अथवा जानकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए कि उन्हें उक्त भूमियां कैसे प्राप्त हुई और भूमि का विक्रय विलेख बयनामा कैसे कराया फलतः न्यायालय को समाधान हो गया है कि पूर्व में उक्त विषय अंकित भूमि मध्यप्रदेश शासन अभिलेख में दर्ज थी जिसका बयनामा कूट रचित अभिलेख तैयार कराया गया है। ग्राम अमगांव तहसील कुशमी जिला सीधी की भूमि को जो बयनामा में वर्णित है कि आराजी क्रमांक 57/1,53 52,51,50 किता 5 योग रकवा 38.409 हे. बावद अपिलार्थीगण कूट रचित अभिलेख तैयार कर मध्यप्रदेश शासन की भूमि को कूट रचित अभिलेख तैयार कर न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या व मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत कर भूमि को हड़पने की चेष्टा की गई तथा उक्त मध्यप्रदेश शासन की भूमि को अभयराज सिंह के पक्ष में विक्रय हेतु अनुबंध पत्र निष्पादित कर 16 लाख रुपए प्राप्त कर लिया गया है। जिस तरह अपिलार्थीगण के द्वारा किए गए कृत्य एवं प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन में धारा 1993 ,209 भारतीय दंड विधान एवं कूट रचित अभिलेख प्रस्तुत किए जाने के संबंध में धारा 420 ,467 भादवि का अपराध दर्ज कर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। विस्तृत विवरण जानकारी हेतु न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 0075/अपील 2017-18 आदेश दिनांक 24/12/2020 की प्रति संलग्न है। मामले को लेकर कुशमी थाने मे सभी 8 भू-माफियाओ के विरुद्ध उपरोक्त आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।