सिंगरौली(ईन्यूज एमपी)- न्यायालय जय कुमार जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने कोरोना निर्देषों एवं प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने वाले आरोपी गुलाब चन्द्र पिता स्व0 उजागिर उम्र-65 वर्ष, निवासी एनसीएल काॅलोनी मोरवा को भादंवि की धारा 269,270 के तहत 1000/- रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक-एक माह का साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिलीप सिंह राठौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 22.05.2021 को सुबह लगभग 10 बजे षिव मंदिर के बगल में मोरवा के पास दुकान का संचालन कर मोरवा जिला-सिंगरौली में कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं बचाव के संबंध में जारी किए गए दिषा निर्देर्षों एवं प्रोटोकाल के संबंध में कलेक्टर सिंगरौली के द्वारा धारा 144 लागू की गई थी। अभियुक्त द्वारा उक्त दिषा निर्देर्षों एवं आदेषों की अवहेलना की। जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रंमाक-298/2021 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। घटनास्थल का नक्षा मौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। विवेचना उपरांत अभियोगपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय द्वारा आरोपी गुलाब चन्द्र पिता स्व0 उजागिर उम्र-65 वर्श, निवासी एनसीएल काॅलोनी मोरवा को भादंवि की धारा 269,270 के तहत 1000/- रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक-एक माह का साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अरविंद सिंह दाॅंगी द्वारा पक्ष रखा गया।