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Home सीधी दर्पण भाभी पर प्रांणघातक हमले के आरोपी को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा ....

भाभी पर प्रांणघातक हमले के आरोपी को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा ....

सीधी ( ईन्यूज एमपी ) अपने घर के आगन मे बर्तन साफ कर रही भाभी पर बुरी नियत रखने वाले देवर ने चाकू से प्राणघातक हमला कर मरणांशन्न अवस्था मे पहुंचाने वाले आरोपी को 5 साल के सश्रम कारावास व 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड की राशि जमा नही करने पर दो मांह के अतिरिक्त सजा भुक्ताने का फैसला द्वितीय सत्र न्यायाधीश सीधी की श्रंखला न्यायालय रामपुर नैकिन के विद्वान न्यायाधीश आर पी कतरौलिया की अदालत ने सुनाया है फैसले के तत्कालबाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
प्रांणघातक हमले पर आये फैसले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि भाभी पर बुरी नियत रखने व आवरू लूटने मे नाकाम होने पर जान लेने वाले हमला की घटना रामपुर नैकिन थाना के पिपरांव पुलिस चौकी अंतर्गत रैदुअरिया गांव की है। जहां आरोपी विनीत सेन पिता बाबूलाल सेन उम्र 25वर्ष अपनी सगी भाभी पर बुरी नियत रखता था लेकिन उसे मौका हांथ नही लग रहा था लेकिन 25 दिसम्बर 2013 को आरोपी की मां व भाई जंगल लकड़ी लेने चले गये और भाभी व पीडि़ता रेखा सेन सुबह 8 बजे के लगभग घर के आगन मे बर्तन साफ कर रही थी घर में आरोपी की भाभी के अलावा कोई नही था आरोपी ने रेखा को अकेला देखा तो उसकी नियत डगमगा गयी आरोपी ने अपनी भाभी से हवस मिटाने की मांग करने लगा जिसका बिरोध पीडि़ता ने किया तो आरोपी विनीत सेन ने घर के सभी दरबाजे बंद कर पास मे लिये चाकू से हमला कर दिया आरोपी ने रेखा सेन के शरीर के सभी हिंस्सों पीठ सिर सीना कान सहित शरीर के नाजुक अंगों मे 11 घाव कर मारडालने का प्रयास किया,आरोपी के हमले से बचाने के लिये पीडि़ता ने गुहार लगाई तो पड़ोस मे रहने वाले परिवार के अन्य सदस्य बीच बचाव के लिये उसके घर पहुंचे लेकिन आरोपी ने घर का दरबाजा बंद कर दिया था जिससे लोगों को आगन मे पहुंचने मे दिक्कत हो रही थी पड़ोसियों ने घर के छप्पर मे चढ़कर जब भीतर से दरवाजा खोला तव सभी घटना स्थल पहुंच सके थे उधर आरोपी पूरे घर परिवार के लोगों को इक_ा होते देखा तो छोंड़कर पीछे के रास्ते से भाग गया था गांव व परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचित कर घायल को उपचार के लिये रीवा लेकर गये जहां चिकित्सकों ने आपरेशन कर डैमेज हो चुके फेफड़े को ठीक किया था। घटना की सूचना पर पिपरांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 452,307,354 का अपराध दर्ज कर विवेचना के बाद पीडि़ता को न्याय दिलाने के लिये न्यायालय मे प्रकरण क्रमांक 122/2014 के तहत पेश किया मुख्य न्यायाधीश ने प्रकरण को श्रंखला न्यायालय रामपुर नैकिन उपार्पित कर दिये श्रंखला न्यायालय रामपुर नैकिन मे हुई सुनवाई में दोनो पक्षों ने अपने अपने तर्क दिये जिसे सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी पीडि़ता के वयान व चिकित्सकों के दिये गये अभिमत से सहमत होते हुए आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास व एक हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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